Unified Pension Scheme: यूनिफाइड पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को एक स्थायी और भरोसेमंद पेंशन प्रणाली (Pension scheme) प्रदान करना है। PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) के द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार कर्मचारियों को पेंशन प्रदान (Unified porta) की जाएगी। यह स्कीम (Unified portal epfo) उन कर्मचारियों के लिए बेहतर विकल्प है जो अपनी सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप किस प्रकार इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं (Unified pension scheme details) और साथ ही कैसे अप्लाई कर सकते हैं?
Unified Pension Scheme: PFRDA ने UPS, NPS से संबंधित जानकारी प्रदान की, बेसिक सैलरी का 50% तक मिलेगी पेंशन, 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा।
वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को पेश किए जाने का कार्य किया गया है। इस स्कीम के तहत देश के लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की जानकारी प्रदान की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। इसमें न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन (Pension scheme) की गारंटी भी उपलब्ध है। इस योजना के लाभ को लेने के लिए भी कई प्रकार के क्राइटेरिया सेट किए गए हैं और पात्र कर्मचारी ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

Unified Pension Scheme: क्या है यूनिफाइड(Unified portal) पेंशन स्कीम?
यूनिफाइड पेंशन योजना (Unified portal epfo), भारत सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली एक इस प्रकार की योजना है जिसके तहत कर्मचारियों को समान रूप से पेंशन प्रदान किए जाने का कार्य किया जाता है। यह स्कीम एक भरोसेमंद पेंशन प्रणाली है जो सरकारी कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करती है।
Unified Pension Scheme: UPS और NPS में से कर्मचारियों को चुनने के विकल्प उपलब्ध होंगे
सरकार द्वारा पेश की गई इस स्कीम के तहत पात्र व्यक्ति को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में से किसी एक को चुनने का विकल्प प्रदान किया गया है। UPS के अंतर्गत (Unified pension scheme details), कर्मचारियों को 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, यदि उन्होंने नियमों के अनुसार निर्धारित वर्षों की सेवा पूरी कर ली होगी। वहीं NPS एक योगदान आधारित योजना है, जिसमें पेंशन राशि निवेश पर निर्भर करेगी और कर्मचारी को निश्चित पेंशन नहीं मिलेगी।
Unified Pension Scheme: UPS और NPS क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified pension scheme details) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) दोनों ही भारत सरकार द्वारा पेश की गई पेंशन योजनाएं हैं, लेकिन इनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में महत्वपूर्ण अंतर है। आइए जानते हैं:
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
UPS एक नई पेंशन योजना है जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जिसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है। जैसा कि बताया गया अगली महीने से यह योजना प्रारंभ होगी।
पेंशन की गणना (Pension Calculation): UPS के नियम के अनुसार, जैसा की बताया गया ,कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, लेकिन क्राइटेरिया के अनुसार उन्होंने न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा पूरी की हो।
अन्य विशेषताएं: UPS में न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन की गारंटी है और यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 60% पेंशन प्रदान की जाएगी।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
- NPS एक स्वैच्छिक, योगदान आधारित पेंशन योजना है जो सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसे PFRDA द्वारा संचालित किया जाता है।
- कार्यप्रणाली: NPS के माध्यम से व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान को एक पेंशन फंड में इकट्ठा किया जाता है, जिसे पेशेवर फंड प्रबंधकों द्वारा विभिन्न संपत्तियों में निवेश किया जाता है।
- पेंशन का वितरण: रिटायरमेंट होने पर, कम से कम 60% राशि को जीवनकाल पेंशन के लिए उपयोग किया जाता है।

Unified Pension Scheme: कौन इस स्कीम(Pension scheme) के लिए कर सकता है आवेदन?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified portal epfo) के लिए आवेदन करने के लिए क्राइटेरिया इस प्रकार है:
- मौजूदा कर्मचारी: वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते हैं।
- नए भर्ती कर्मचारी: वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार में शामिल होंगे।
- सेवानिवृत्त कर्मचारी: वे कर्मचारी जो पहले NPS के अंतर्गत थे और 31 मार्च 2025 के पहले तक रिटायर हो चुके हैं या स्वयं रिटायरमेंट ले चुके हैं, या फंडामेंटल रूल 56(j) के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं।
- जीवनसाथी: यदि कोई NPS सब्सक्राइबर का नामांकन से पहले निधन हो जाता है, तो उसकी कानूनी पत्नी (विवाहित जीवनसाथी) UPS योजना में शामिल होने के लिए पात्र है।
Unified Pension Scheme: NPS में आवेदन करने से क्या होगा फायदा?
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में आवेदन करने से कई लाभ उठाए जा सकते हैं जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं NPS (Pension scheme) के कुछ प्रमुख फायदे इस प्रकार हैं:
- वित्तीय सुरक्षा: NPS का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करना है, जिससे व्यक्तियों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मददगार होता है।
- स्वैच्छिक : यह योजना स्वैच्छिक है, और आप अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार योगदान की राशि और समय को समायोजित कर सकते हैं।
- कर लाभ: NPS में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C और 80CCD के तहत कर छूट भी मिलती है। इससे आपके द्वारा जमा किए जाने वाले कर को कम करने में मदद मिलती है।
- पोर्टेबिलिटी: NPS खाता विभिन्न नौकरियों और स्थानों के बीच पोर्टेबल है, जिससे आप बिना किसी परेशानी के अपने खाते को नए स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं।
- निवेश विकल्प: NPS आपको विभिन्न परिसंपत्ति वर्ग (Asset Classes) (जैसे इक्विटी, डेट, और Government Securities / G-Secs) में निवेश करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- सुरक्षित : यह योजना Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्रमुख रूप से सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मददगार है।
Unified Pension Scheme: कैसे कर सकते हैं इस स्कीम के लिए नामांकन?
इस पेंशन योजना के एप्लीकेशन भरने के लिए अपनी पात्रता को देखकर निम्नलिखित तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो इस प्रकार है:
फॉर्म भरें:
- फॉर्म A2: मौजूदा कर्मचारियों के लिए।
- फॉर्म A1: नए भर्ती कर्मचारियों के लिए।
- फॉर्म B2: रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए।
- फॉर्म B6: मृत कर्मचारी की पत्नी के लिए।
आवेदन का तरीका:
- ऑनलाइन आवेदन: पात्र कर्मचारी Protean CRA पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ऑफलाइन आवेदन: वे अपने आवेदन फॉर्म को संबंधित विभाग के हेड ऑफिस या Drawing and Disbursing Officer (DDO) के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
समय सीमा:
- मौजूदा कर्मचारियों को UPS के लिए अप्लाई करने के लिए 1 अप्रैल 2025 से तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
- नए भर्ती कर्मचारियों को जॉइनिंग के 30 दिनों के भीतर इसमें अप्लाई करने का निर्णय लेना होगा।
महत्वपूर्ण बिंदु
- आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार UPS का चयन करने के बाद, इसे बदलना संभव नहीं होगा, इसलिए कृपया आवेदन करने का निर्णय सोच-समझकर लीजिएगा।
- यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय सीमा तक आवेदन नहीं करता है, तो वह NPS में ही बना रहेगा और UPS का लाभ उठाने में समर्थ नहीं रहेगा।

यह लेख (Unified Pension Scheme) पढ़ रहे पाठक, क्या आप भी लेख के माध्यम से बताए गए क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं ?आप जानते हैं,सरकार के दिए गए पोर्टल (Unified portal epfo) के माध्यम से अप्लाई करने पर सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। यह महत्वपूर्ण जानकारी लेने के बाद आप भी अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए Pension scheme के लिए अप्लाई करने का प्लान बना रहे हैं तो देरी किस बात की है ? स्कीम (Unified pension scheme details) से संबंधित जानकारी लेने के बाद तुरंत जाइए सरकार के दिए गए पोर्टल (Unified Portal) पर और कीजिए अप्लाई।